विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं
भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी. सं. लेग बीसी. 91/09.07.005/2007-08 दिनांक 4 जून, 2008; डीबीओडी. सं. लेग.बीसी.123/09.07.005/2008-09 दिनांक 13 अप्रैल 2009, डीबीओडी. सं. लेग.बीसी.38/09.07.005/2012-13 दिनांक 5 सितंबर 2012, डीबीओडी. सं. लेग.बीसी.113 09.07.005/2013-14 दिनांक 21 मई, 2014 और डीबीआर. सं. लेग.बीसी.96/09.07.005/2017-18 दिनांक 9 नवंबर, 2017 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
यूको बैंक बिना किसी भेदभाव के विकलांग ग्राहकों को अपनी सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरबीआई के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया है और आंतरिक परिपत्र को उचित समय पर प्रदर्शित किया जाएगा।
हम अपनी वेबसाइट, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश (WCAG) के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हमारे बैंक ने 'सुलभ एटीएम पर आईबीए मानकों' के अनुसार सुलभ एटीएम स्थापित किए हैं। एटीएम स्थानों के बारे में विवरण यहाँ देखा जा सकता है।
यदि किसी दिव्यांग ग्राहक को बैंक की कोई सेवा प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है तो कृपया संपर्क करें:-
श्री आर. के. मीणा,
सहायक महाप्रबंधक,
संचालन एवं सेवा विभाग,
यूको बैंक, प्रधान कार्यालय,
प्रथम तल, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
कोलकाता - 700001,
ईमेल: hosp.cscell@ucobank.co.in
भारतीय बैंक संघ द्वारा संकलित पुस्तक “विशेष आवश्यकता वाले ग्राहकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंकर्स गाइड” डाउनलोड करें।